लोगों से पूछो कि अगर वह कहां घूमना चाहते हैं तो उनकी पसंद की जो पहली जगह होती है वह स्विजरलैंड का नाम आता है क्योंकि वह बहुत ही ठंडी जगह है और वहां के दृश्य काफी मनभावन होते हैं लेकिन दूसरे देश जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जैसे पासपोर्ट और वीजा. अधिकतर लोगों को तो पासपोर्ट के बारे में मालूम होता है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वीजा क्या है (What is VISA in Hindi in). अगर आपको पता है तो आपको यह भी मालूम होगा कि इसका क्या महत्व है. लेकिन अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं हम विजा इनफॉरमेशन इन हिंदी इस पोस्ट के माध्यम से देने जा रहे हैं इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस पोस्ट को आखिर तक पढ़े ताकि आपको यह समझ में आ सके कि आखिर वीजा कैसे बनता है.
दुनिया में कई देश है और यह अलग-अलग महाद्वीपों में स्थित है. इंसान को एक देश से दूसरे देश जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट का होना काफी जरूरी है इसके बिना कोई भी इंसान दूसरे देश में नहीं घुस सकता है और सिर्फ अपने देश के अंदर बिना पासपोर्ट के रह सकता है लेकिन जब किसी भी देश में जाना हो तो उसके पास इसका होना जरूरी है लेकिन इसके अलावा एक और जरूरी डॉक्यूमेंट है वह है वीजा. वीजा से यह पता चलता है कि कोई इंसान किसी देश में किस वजह से जा रहा है. जब लोगों को बाहर जाना होता है तभी वह पासपोर्ट और वीजा के पीछे दौड़ते हैं और ऐसी जल्दबाजी होती है कि उन्हें हर चीज तुरंत करना पड़ता है और उस समय उनके पास इसका ज्ञान भी नहीं होता. इतनी जल्दबाजी होती है कि लोग पूछा करते हैं कि वीजा कितने दिन में बनता है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए.
कोई नहीं अगर आपको इसकी जरूरत पड़ ही गई है तो अगर आप यह पोस्ट पढ़ रहे हैं इसे पढ़ने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी. आपको इस पोस्ट के माध्यम से हम यह भी बताएंगे कि वीजा कितने तरह के होते हैं. वीजा क्या होता है (What is VISA in Hindi) यह तो हम जानेंगे हैं साथ ही यह भी जानेंगे कि What is work VISA in Hindi और इस का फुल फॉर्म क्या है.
वीजा क्या है – What is VISA in Hindi
एक वीजा एक आधिकारिक प्रमाण होता है जो किसी यात्री यानी सफर करने वाले इंसान को एक निश्चित देश का दौरा करने की अनुमति देता है. आमतौर पर एक पासपोर्ट के पेज पर चिपकाए गए स्टीकर डॉक्यूमेंट के रूप में या फिर पासपोर्ट पेज में से एक स्टांप के रूप में रहता है. यह दोनों ही चीजें इस बात को दर्शाती है कि किसी इंसान को किसी देश के अंदर रहने की अनुमति है. पता चलता है कि उस इंसान को देश में कितने दिनों के लिए अनुमति दी गई है इसके लिए बाहर निकलने की तारीख दी हुई होती.
अब जिस भी देश को घूमने के लिए जाने वाले होते हैं उस देश की इमीग्रेशन अथॉरिटी आपके लिए वीजा issue करते हैं. सामान्य तौर पर देश की जो एंबेसी होती है या फिर Consulate, वही वीजा issue करने का काम करती है. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी देश में जाना चाहते हैं और उस देश का दूतावास आपके अपने देश में स्थित नहीं होता है तो इस सूरत में आपको किसी दूसरे देश में जाना होगा जहां से आपके जाने वाले देश के लिए वीजा इशू करने वाली दूतावास अधिकृत हो आपका वीज़ा फिर वहां से बनवाना होगा.
हर देश की वीजा देने की अपनी नीति होती है लेकिन वीजा के लिए जो आवेदन करने की प्रक्रिया होती है वह सभी देशों में आमतौर पर समान ही होती है. वीजा के कई प्रकार है यह इस पर निर्भर करता है कि आप उस देश में किस लिए जाना चाहते हैं, आप की राष्ट्रीयता क्या है, आप जिस देश में घूमना चाहते हैं वहां के नियम कानून क्या है, आप वहां घूमने के लिए जाना चाहते हैं या फिर काम करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर आपको उस देश से काफी प्यार है और देश को काफी पसंद करते हैं इसीलिए आप उस देश में कई बार जाना चाहते हैं.
वीजा का फुल फॉर्म क्या है – Full form of VISA
Visitors International Stay Admission
VISA के प्रकार – types of VISA in Hindi
Student Visa
जैसा कि नाम से ही पता चलता है जो भी पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश जाते हैं उनके लिए छात्र वीजा जारी किया जाता है. आपको बताने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि जब कोई छात्र दूसरे देश में जाकर एडमिशन लेता है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले डाक्यूमेंट्स में यह भी जरूरी डॉक्यूमेंट होता है. यानी कि जब छात्र किसी दूसरे देश में जाता है तो हर काम को करने के पहले उसके लिए इस डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है इसके बिना अब कुछ भी हासिल कर लो आप आगे का काम नहीं कर सकते हैं. हर देश में अपने अलग इमीग्रेशन के कानून लागू किए हुए होते हैं.
Working Visa
यह एक प्रकार का वर्क परमिट है जो आपको किसी दूसरे देश में प्रवेश करने और किसी खास समय के लिए वहां काम करने के लिए अनुमति देता है. वर्क विजा के बिना आप किसी दूसरे देश में काम नहीं कर सकते. वर्क परमिट जारी करने के लिए विभिन्न देशों में अलग-अलग प्रक्रिया और मानदंड हो सकते हैं. वर्क परमिट विजा या तो टेंपरेरी या फिर परमानेंट आधार पर जारी किए जाते हैं. एक टेंपरेरी वर्क विजा एक खास समय के लिए वैलिड रहता है जिसके बाद भी यदि उसको वहां पर अधिक समय के लिए रहना पड़ता है तो वीज़ा धारक को इसे रिन्यू करने की आवश्यकता होती है. वर्क परमिट इस बात पर निर्भर करता है कि काम कितने दिनों का है और लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है.
न्यूजीलैंड जैसे देशों में आपको वर्क परमिट से रेसिडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए सुविधा देती है. वर्क विजा को रेसिडेंस वीजा में बदलने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है जैसे कि आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य और आपका कैरेक्टर कैसा है. इसी तरह यूएसए में भी एक विदेशी नागरिक अधिक से अधिक 6 साल के लिए वर्क परमिट ले सकता है. ऐसे में जितने भी वर्क परमिट अप्रूव किये जाते हैं वह यूएससीआईएस (यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज संस्था) द्वारा की जाती है.
Business Visa
बिजनेस वीजा विभिन्न प्रकार के बिजनेस एक्टिविटीज के लिए उपयुक्त होते हैं जैसे सेमिनार में भाग लेना बिजनेस मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए यह काम आता है लेकिन इसका इस्तेमाल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए नहीं होता है.
Medical Visa
भारत में किसी रेपुटेड और रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोगों को मेडिकल वीजा मुहैया कराई जाती है. इसके अलावा जो मरीज जाता है उसके साथ उसके खून के रिश्ते में आने वाले 2 लोगों को आने की अनुमति दी जाती है लेकिन इसके लिए उनके पास अलग से मेडिकल अटेंडेंटइसका होना जरूरी है.
Tourist Visa
कुछ देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है जो एक देश के यात्री को बिना वीजा दूसरे देश में जाने की अनुमति देते हैं लेकिन जो ट्रैवलिंग करने वाली यात्री होते हैं उनको अधिकतर जगहों के लिए इसे प्राप्त करने की योजना बनानी चाहिए. इसके लिए आपको रहने की अवधि, यात्रा का उद्देश्य, आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उद्देश्य , वीजा का प्रकार प्लान करना जरूरी है.
Journalist Visa
मीडिया संस्थाओं को दिए जाने वाले वीज़ा जिसके माध्यम से अपने रिपोर्टर को दूसरे देश में रिपोर्टिंग करने के लिए भेजते हैं उसे जनरलिस्ट वीजा बोला जाता है. हर मीडिया हाउस अधिकतर बड़े देशों में अपने रिपोर्टरों को रखती है जिसके लिए इसी दिशा का इस्तेमाल किया जाता है.
Transit Visa
ट्रांसिट विजा बहुत ही कम समय दूसरे देश में ठहरने के लिए डिजाइन किया गया. उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंग्डम ट्रांसिट विजा सिर्फ 48 घंटे के लिए जारी करता है. ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसिट 72 घंटे के लिए वैलिड है. अगर आप निर्धारित ट्रांसिट समय से ज्यादा वक्त किसी देश में गुजारना चाहते हैं तो फिर आपको टूरिस्ट भेजना जरूर चाहिए. अगर किसी कारणवश आपका ट्रांजिट का जो समय है वह आपके फ्लाइट जाने के तुरंत बाद खत्म हो जाता है तो इस सूरत में आपको टूरिस्ट वीजा रखना जरूरी है.
Freelancer Visa
फ्रीलांसरो को एक फ्रीलान्स परमिट दिया जाता है जो आपको एक प्रैक्टिशनर के रूप में पहचानता है इसके लिए आपको आपके ब्रांड नाम की बजाय आपको आपके जन्म के नाम से बिज़नेस चलाने की अनुमति देता है.
Immigrant Visa
जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसना चाहता है तो उसके उसको इमीग्रेंट विजा बनवाना होता है. इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य नए देश का परमानेंट निवासी बनने का होता है.
Dilomatic Visa
जब एक देश के नेता दूसरे देश में किसी राजनीतिक काम के लिए जाते हैं तो उसके लिए डिप्लोमेटिक वीजा की जरूरत होती है. यह वीज़ा प्राप्त करने के बाद उन्हें दूसरे देश में जाकर सरकारी कामों को करने की अनुमति प्राप्त होती है. जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हें भी डिप्लोमेटिक वीजा मिल जाती है.
Research Visa
जब कोई छात्र या फिर वैज्ञानिक अपनी रिसर्च से जुड़े काम को करने के लिए दूसरे देश जाना चाहता है तो उसे फिर रिसर्च वीज़ा प्राप्त करना होता है इसको प्राप्त करने के बाद वह दूसरे देश में होने वाले कॉन्फ्रेंस मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि में भाग ले सकता है.
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वीज़ा का क्या महत्व है – Importance of VISA in Hindi
एक वीजा मेजबान देश और यात्री दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है. यह कई मापदंडों में यह प्रमाणित करता है कि जो विदेशी नागरिक देश में प्रवेश कर रहा है उसका क्या उद्देश्य है. वह किस लिए इस देश में आ रहा है इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है. चलिए इसके महत्व को और विस्तार से समझते हैं.
इमीग्रेशन कंट्रोल
आतंकवाद, अधिक जनसंख्या, और अर्थशास्त्र इन सभी मामलों को ध्यान रखते हुए कोई राष्ट्र यह हमेशा देखरेख करता है कि उसके देश में कौन प्रवेश कर रहा है. एक वीज़ा किसी केंद्र सरकार को बनाने या नियंत्रण करने की अनुमति देता है कि कितने विदेशी यात्री देश में प्रवेश कर सकते हैं. इसके अलावा उनके पास इसका भी नियंत्रण होता है कि विदेशी यात्री कितने दिन तक देश के अंदर रह सकता है और कहां-कहां घूम सकता है और कौन से कामों को कर सकता है.
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन
जब कोई बाहरी यात्री देश में प्रवेश करता है तो इमीग्रेशन डिपार्टमेंट विजा एप्लीकेशन प्रोसेस करता है जिसके जरिए उसे उस व्यक्ति के बारे में हर तरह की जानकारी प्राप्त हो जाती है. जो यात्री है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर उसकी जो इकनोमिक बैकग्राउंड है वह भी इसके जरिए छानबीन की जाती है. इसके अलावा ये भी चेक किया जाता है कि जो यात्री है उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो आसानी से फैल सकती हो. अगर इमीग्रेशन डिपार्टमेंट को लगता है कि यात्री उनके टेस्ट को पास नहीं कर सकता या कर सका तो उन्हें यह अधिकार है कि वह यात्री को धरती पर पैर रखने से पहले ही मना कर सकते हैं.
यात्रा
एक यात्री को पर्यटन या फिर बिजनेस के लिए दूसरे देश का दौरा करते समय एक वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके यात्रियों को इस परिस्थिति में इस की आवश्यकता नहीं होती है जैसे कि अमेरिका.
कार्य
भारत की आबादी काफी अधिक है और इसीलिए यहां पर व्यवसाय की काफी कमी है जिससे लोगों को नौकरियां नहीं मिलते इस सूरत में लोग दूसरे देशों की तरफ अपना रुख करते हैं. दूसरे देशों में काम करने के लिए एक वर्क परमिट दिया जाता है जिसके बिना आप दूसरे देश में जाकर सिर्फ घूम तो सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते.
स्थायी नागरिकता
जब किसी व्यक्ति को दूसरे देश में परमानेंटली बसना हो तो इसके लिए इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ये निर्णय लेता है कि व्यक्ति परमानेंट नागरिकता प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है. और जब उसे यह निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति उसके देश में परमानेंट नागरिक जैसा रह सकता है तो फिर उसे नागरिकता दे दी जाती है.
वीज़ा के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
पासपोर्ट : वीज़ा के लिए अप्लाई करने के समय पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी जरुरी है. पासपोर्ट में कम से कम दो खाली पेज का होना भी जरुरी है.इसके अलावा शुरू के 4 पेजेज का फोटोकॉपी भी आत्ताच कर के दें.
हाल ही की पासपोर्ट साइज कलर फोटो : पासपोर्ट साइज फोटोज की जरूरत है जो हाल में ही खींची गई हो.
निवास का प्रमाण – प्रूफ ऑफ़ रेजिडेंस : स्थाई प्रमाण के लिए आपको पहचान पत्र आधार कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, या फिर वाटर बिल जमा करना होगा।
पेशे का प्रमाण – प्रूफ ऑफ़ प्रोफेशन : अगर आप किसी पेशे के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लायर का सर्टिफिकेट और अगर आप एक छात्र हैं तो एजुकेशनल इंस्टिट्यूट द्वारा प्राप्त पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी जमा करें.
वित्तीय प्रमाण : आवेदक के पास US$ 150 के बराबर होना या फिर अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट जो भारत की वित्तीय यात्रा का प्रमाण दिखा रहा हो.
वीजा बनने में कितना दिन लगता है
विजा बनने के लिए कोई एक निश्चित समय अवधि नहीं रखी गई है. यह कही बातों पर निर्भर करता है कि उस वक्त कितने लोगों ने अप्लाई किया है और आपका आवेदन उनसे कितना पीछे है.
देखा जाए तो एक तरह से विजिटर विजा बनवाने वाले 75 परसेंट लोगों का 19 दिनों में बन जाता है जबकि 90 परसेंट लोगों का 30 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है और 95% लोगों का वीजा 49 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है.
संक्षेप में
आज क्या आप पोस्ट में अपने जाना कि वीजा क्या है (What is VISA in Hindi) और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. जब भी किसी व्यक्ति को दूसरे देश में जाना होता है चाहे वह यात्रा करने के लिए जाए या फिर काम करने के लिए जाए उसे एक वीजा का प्राप्त करना अनिवार्य होता है और उसके बिना दूसरे देश में 1 दिन भी नहीं रोका जा सकता इसलिए हमने यह भी जाना कि इसका क्या महत्व है.
कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं जिसमें से एक सवाल यह भी है कि इसे बनने में कितना समय लगता है या वीजा कितने दिन में बन जाता है तो इसके बारे में भी हमने इस पोस्ट में जानकारी दे दी है कि इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है यह कई बातों पर निर्भर करते हैं. इसलिए हम नहीं है अभी जाना की इस का फुल फॉर्म क्या होता है हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज वर्क विजा इन हिंदी अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम, और व्हाट्सएप में अधिक से अधिक शेयर करें
Visa kaha se apply kre
Aap article padhe samajh jayenge
Bahut accha samjaya brp
Thank you
Thanks