इनकम टैक्स क्या होता है ये तो आपको जरूर मालूम होगा लेकिन क्या आपको मालूम है की TDS का फुल फॉर्म क्या है (TDS Full Form)?
आपको ये जरूर मालूम होना इस शब्द का हिंदी में पूरा नाम क्या है और इसका क्या अर्थ है.
भारत में आज भी कई ऐसे लोग है जो टैक्स को गंभीरता से नहीं लेते और टैक्स देने से बचना चाहते हैं.
लेकिन देश के विकास के लिए हर नागरिक को टैक्स भरना जरुरी है. हमने इस आर्टिकल में टैक्स से जुड़े ही एक शब्द की जानकारी शेयर की है जो आपको जरूर समझना चाहिए.
TDS का फुल फॉर्म क्या है – What is the full form of TDS in Hindi?
TDS का फुल फॉर्म “ Tax Deducted at source” है.
इसे हिंदी में “टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ” कहते हैं जिसका अर्थ है स्रोत पर कर कटौती.
इसे टैक्स की चोरी को रोकने वाला इनडायरेक्ट मेथड होता है. इसे सरकार द्वारा लगाया जाता है.
इसे हम सिंपल लैंग्वेज में एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं.
जैसे: – जब हमारी इनकम का कुछ प्रतिशत इनकम पेमेंट करने वाले (payer ) द्वारा काट दी जाती है तो हम खुद को deductee और payment करने वाले को deductor कहेंगे.
इसे काटने के बाद deducter द्वारा स्रोत पर कर कटौती राशि सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है. इस काटी गई राशि को हमारे द्वारा हमारी इनकम टैक्स राशि रिटर्न में दिखाना चाहिए.
यदि deducter इस राशि सरकार को सही समय पर जमा नहीं करते हैं तो उस पर interest और penalty लग सकते हैं. Deductee को deducter द्वारा काटे गए इस राशि की पूरी डिटेल को एक सर्टिफिकेट (16/16) के द्वारा जारी की जाती है.
यदि इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो deductee संबंधित एसेसमेंट ईयर में deductee ITR फाइल करके स्रोत पर कर कटौती refund claim कर सकता है.
Brokerage, contract payment, dividend, commission, interest, salary, proffessional fees, Rent etc. पर राशि काटा जाता है.
एक employer जब अपने employs को सैलरी देता है तो वह सैलरी पर यह राशि काटता है. सैलेरी पर टीडीएस काटने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन का पूरा होना बहुत ही जरूरी होता है.
वह कंडीशन यह है कि employer और employs के बीच relation होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि यह relation नहीं होने से section 192 के तहत ये राशि नहीं काटा जा सकता है.
इस section के तहत एक कंपनी द्वारा डायरेक्टर को दी जाने वाली पेमेंट पर टैक्स नहीं काटा जाएगा.
ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर को employ नहीं माना जाता है.
ठीक इसी तरह एक फर्म के पार्टनर को भी दी जाने वाली सैलरी पर भीये टैक्स नहीं काटा जाएगा. क्योंकि पार्टनर की salary business एंड profession हेड में टैक्सेबल होती है.
निष्कर्ष
हम उम्मीद करते हैं की इस आर्टिकल से आपको समझ में आ गया होगा की आखिर TDS का फुल फॉर्म क्या है (What is the full form of TDS in Hindi)?
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